
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से भारतीय समाज पार्टी के विधायक है. कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है.
ये मामला साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे थे. 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर में हुई सभा में अब्बास अंसारी ने अफसरों को ‘देख लेने’ की धमकी दी थी.
इसके बाद एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी भाषण के सिलसिले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है.
भाषण के दौरान विधायक अब्बास ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनी तो सभी अधिकारियों को रोक कर यहां हिसाब-किताब किया जाएगा.
हालांकि अब्बास अंसारी के वकीलों का कहना है कि वो लोग इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे, लेकिन 2 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है.
अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 186/153 और ए/506 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने दोषी पाया है.
अब्बास अंसारी के साथ ही उनके भाई मंसूर अंसारी को भी आईपीसी की धारा 120बी में दोषी करार दिया गया है.
अब्बास अंसारी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी बांदा जेल में मौत हो गई थी.