
उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने रिव्यू याचिका दायर किया था. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिका खारिज कर दिया है.
यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से भी इंकार कर दिया है.
हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
शाही जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर होने का दावा कर अदालत में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद इस जामा मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद पैदा हो गया.
ये वाद 19 नवंबर 2024 को दायर किया गया था और फिर इसी दिन शाम को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था.